Dhara 355 BNS in Hindi: अब शराबियों पीकर बवाल काटा तो खैर नहीं, होगी जेल व लगेगा इतने रुपये का जुर्माना।
Dhara 355 BNS के अनुसार जो कोई व्यक्ति शराब पीकर या शराब के नशे में किसी सार्वजनिक स्थान जैसे,- बाजार, चौराहा, मंदिर, मस्जिद, चौपाल या ऐसे ही किसी अन्य स्थान पर हुड़दंग करता है या अराजकता फैलता है या कोई ऐसा कृत्य करता है जिससे वहां के लोगों को भारी असुविधा/कठिनाई/क्षोभ होती है तब ऐसे शराबी व्यक्ति को Dhara 355 BNS के तहत् 24 घंटे तक के कारावास या ₹1000 तक जुर्माना या सामुदायिक सेवा के दंड से दंडित किया जाएगा।