अपहरण (kidnapping) करने वालों को अब मिलेगी इतनी खतरनाक सजा, 2024 के नए कानून के अनुसार-bnsinhindi.com

धारा 140 BNS in hindi- हत्या करने के लिए या फिरौती, आदि के लिए व्यपहरण या अपहरण

धारा 140(1) BNS in hindi

  • धारा 140(1) BNS in hindi के अनुसार- जो कोई व्यक्ति केवल इसलिए किसी व्यक्ति का अपहरण या व्यपहरण करेगा कि ऐसे व्यक्ति की हत्या की जाए या उसको ऐसा करने के लिए उकसाया कि वह अपनी हत्या होने के खतरे में पड़ जाए, तो अपहरणकर्ता को आजीवन कारावास से या कठिन कारावास से, जिसकी अवधि दस वर्ष तक की हो सकेगी, से दण्डित किया जाएगा और जुर्माने से भी दण्डित किया जायेगा।

नोट:- धारा 140(1) BNS को पुरानी IPC की धारा 364 के अंतर्गत उपबंधित किया गया था। 

दृष्टांत
  • (क) क इस उद्देश्य से या यह जानते हुए कि किसी देवी/देवता की मूर्ति पर ख की बलि चढ़ाई जायेगी, भारत में किसी जगह से ख का व्यपहरण/अपहरण  करता है तो क ने BNS की धारा 140(1) में परिभाषित अपराध किया है।
  • (ख) यदि क एक व्यक्ति जिसका नाम ख है, को उसकी हत्या करने के उद्देश्य से उसके घर से बलपूर्वक या बहलाकर ले जाता है, तो क ने BNS की धारा 140(1) में परिभाषित अपराध किया है।

धारा 140(2) BNS in hindi

  • धारा 140(2) BNS in hindi के अनुसार- जो कोई इसलिए किसी व्यक्ति का व्यपहरण या अपहरण करेगा या ऐसे व्यपहरण वा अपहरण के पश्चात् ऐसे व्यक्ति को निरोध में रखेगा और ऐसे व्यक्ति की मृत्यु या उसको चोट पहुंचाने की धमकी देगा या अपने कृत्य से ऐसी आशंका पैदा करेगा कि ऐसे व्यक्ति की मृत्यु हो सकती है या उसको उपहति/चोट पहुंचाई जा सकती है या ऐसे व्यक्ति को उपहत्ति या उसकी मृत्यु कारित करेगा तो वह मृत्यु या आजीवन कारावास से दंडित किया जाएगा और जुर्माने का भी दायी होगा।
  • इसी प्रकार यदि कोई व्यक्ति सरकार या किसी विदेशी राज्य या अंतरराष्ट्रीय अंतर-सरकारी संगठन या किसी अन्य व्यक्ति को किसी कार्य को करने या करने से प्रविरत रहने के लिए या फिरौती देने के लिए विवश करेगा, तो वह भी धारा 140(2) BNS के अनुसार मृत्यु या आजीवन कारावास से दंडित किया जाएगा और जुर्माने का भी दायी होगा।

नोट:- धारा 140(2) BNS को पुरानी IPC की धारा 364-क के अंतर्गत उपबंधित किया गया था। 

धारा 140(3) BNS in hindi

  • धारा 140(3) BNS in hindi के अनुसार- जो कोई इस आशय से किसी व्यक्ति का व्यपहरण या अपहरण करेगा कि उसका गुप्त रूप से और सदोष परिरोध ( कोई ऐसी जगह जो चारो तरफ़ से घिरा हुआ हो ) किया जाए, वह दोनों में से किसी भांति के कारावास से, जिसकी अवधि सात वर्ष तक की हो सकेगी, दण्डित किया जाएगा और जुर्माने का भी दायी होगा।

नोट:- धारा 140(3) BNS को पुरानी IPC की धारा 365 के अंतर्गत उपबंधित किया गया था। 

धारा 140(4) BNS in hindi

  • धारा 140(4) BNS in hindi के अनुसार- जो कोई किसी व्यक्ति का व्यपहरण या अपहरण इसलिए करेगा कि उसे घोर उपहति या दासत्व का या किसी व्यक्ति की प्रकृति विरुद्ध काम वासना का विषय बनाया जाए या बनाए जाने के खतरे में वह जैसे पढ़ सकता है वैसे उसे व्ययनित किया जाए या सम्भाव्य जानते हुए करेगा कि ऐसे व्यक्ति को उपर्युक्त बातों का विषय बनाया जाएगा या उपर्युक्त रूप से व्ययनित किया जाएगा, वह दोनों में से किसी भांति के कारावास से, जिसकी अवधि दस वर्ष तक की हो सकेगी, दण्डित किया जाएगा और जुर्माने का भी दायी होगा।

नोट:- धारा 140(4) BNS को पुरानी IPC की धारा 367 के अंतर्गत उपबंधित किया गया था। 

धारा 141 BNS in hindi-विदेश से बालक या बालिका का लाना ( पुरानी आईपीसी की धारा 366-क, 366-ख )

जो कोई, इक्कीस वर्ष से कम आयु की किसी बालिका को, या अठारह वर्ष से कम आयु के किसी बालक को, भारत के बाहर के किसी देश से, उस बालिका या बालक को, किसी अन्य व्यक्ति से संभोग करने के लिए मजबूर करने के उद्देश्य से, वह कारावास से, जिसकी अवधि दस वर्ष तक की हो सकेगी, दण्डित किया जाएगा और जुर्माने का भी दायी होगा।

धारा 142 BNS in hindi- व्यपहृत या अपहृत व्यक्ति को छिपाना या परिरोध में रखना ( पुरानी आईपीसी की धारा- 368 )

अगर कोई यह जानते हुए कि किसी व्यक्ति व्यपहरण या अपहरण किया गया है, ऐसे व्यक्ति को छिपाएगा या परिरोध में रखेगा, वह उसी प्रकार दण्डित किया जाएगा, जैसे उसने ही ऐसे व्यक्ति का व्यपहरण या अपहरण किया हो।

यह भी पढ़ें-

हमारे वेबसाइट bnsinhindi.com पर प्रकाशित लेख का उद्देश्य केवल देश के नागरिकों को नए कानून की धाराओं को आसान भाषा में जानकारी देना है। वास्तव में इन धाराओं को वर्णित करने वाले शब्दों का दूसरा अर्थ भी हो सकता है जिसे जान बूझ कर प्रकाशित नहीं किया गया है।

हमारे वेबसाइट bnsinhindi.com पर प्रकाशित लेख पढ़कर आपको कैसा लगा comment करके जरुर बताए और अगर आप कुछ पूछना या सुझाव देना चाहते हैं तो भी comment करना न भूलें।

 

 

 

 

 

 

 

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to Top